शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश पीबी बजनथ्री की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अवमानना से संबंधित मामले में पाठक को 13 जुलाई को हर हाल में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। यह आदेश एक सात साल पुराने मामले में दिया गया था।
नालंदा जिला निवासी शिक्षक को प्रोन्नत कर प्रधानाध्यापक बनाया गया था, जिसका लाभ देना था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालती आदेश के बावजूद उन्हें नियमित शिक्षक का वेतन नहीं देकर नियोजित शिक्षक का वेतन दिया गया।
इसी सिलसिले में शिक्षा विभाग से जानकारी लेने के लिए पटना हाई कोर्ट ने केके पाठक को कई बार उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद हाई कोर्ट ने केके पाठक के इस रवैये को अदालती आदेश की अवमानना करार दिया और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।
केके पाठक की ओर से हाई कोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन कर अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। अब हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।