BiharPatna

लालू के साले सुभाष यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में चल रहा था केस

Google news

पटना हाई कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू यादव के साले व पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाष यादव पर बिहटा थाने में रंगदारी एवं जमीन रजिस्ट्री के बाद रुपये हड़पने के एक मामले को निरस्त कर दिया।न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने सुभाष यादव द्वारा दायर क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। आरोपित पर धोखाधड़ी, विश्वासघात एवं रंगदारी से संबंधित बिहटा थाना कांड संख्या 425/2023 दर्ज किया गया था।

न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने सुभाष यादव द्वारा दायर क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। आरोपित पर धोखाधड़ी, विश्वासघात एवं रंगदारी से संबंधित बिहटा थाना कांड संख्या 425/2023 दर्ज किया गया था।

उनके पास ही एग्रीमेंट का मूल कागज भी था। 27 फरवरी 2021 को सुभाष यादव ने भीम को काल कर माता-पिता को आवास पर लाने के लिए कहा। वहां अरुण पहले से मौजूद था। अरुण की सहमति पर भीम ने अपनी मां व पिता से पूर्व सांसद की पत्नी रेणु देवी के नाम जमीन की रजिस्ट्री करा दी।

Sumit ZaaDav

Hi, myself Sumit ZaaDav from vob. I love updating Web news, creating news reels and video. I have four years experience of digital media.

भागलपुर में खुला पटना का फैमस चिका लिट्टी स्पैम कॉल : दूरसंचार कंपनियों ने 50 संस्थाओं को बैन किया, 2.75 लाख कनेक्शन काटे भागलपुर : युवक का अवैध हथियार लहराते फोटो वायरल भागलपुर में पार्षद नंदिकेश ने तुड़वाया वर्षों से बंद पड़े शौचालय का ताला ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से स्कूल परिसर में किया पौधारोपण