राहुल गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत, भाजपा के खिलाफ की गई ‘अपमानजनक’ टिप्पणी का है मामला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में “अपमानजनक” विज्ञापन जारी करने के मामले में राहुल गाँधी से जुड़े मानहानि मामले में उन्हें जमानत दे दी। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर अपने शासन के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।
1 जून को अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस प्रमुख भी हैं, को मानहानि मामले के सिलसिले में पेश होने के बाद जमानत दे दी थी। न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने गांधी को 7 जून को बिना किसी चूक के अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। भाजपा ने इन नेताओं पर राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले 5 मई, 2023 को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए एक निजी शिकायत दर्ज की थी।
केपीसीसी, शिवकुमार, सिद्धारमैया और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए भाजपा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि चारों दलों ने झूठे आरोप लगाकर पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शिवकुमार ने 5 मई, 2023 को सभी समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किए थे, जिसमें उन्होंने “भ्रष्टाचार दर कार्ड” शीर्षक के तहत उनके खिलाफ निराधार और झूठे आरोप लगाए थे।
Discover more from Voice Of Bihar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.