बिहार : बिना जमाबंदी संख्या के भी ई-मापी का आवेदन होगा
पटना। अब जमीन की ई-मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में जमीन की जमाबंदी संख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना जमाबंदी संख्या के भी आवेदन किया जा सकेगा। यह सुविधा कुछ दिन में वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। इसके लिए संबंधित सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। यह आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने दिया है।वे मंगलवार को विभाग के अंतर्गत चलने वाली सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
इसमें ई-मापी, भू-अभिलेख पोर्टल, भू-समाधान, भू-संपरिवर्तन एवं ऑनलाइन लगान, ऑनलाइन दाखिल-खारिज और ऑनलाइन परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था शामिल है। सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि, न्यायालय के आदेश, विधि-व्यवस्था एवं लोक शिकायत में पारित आदेशों से संबंधित मामले वेबसाइट के ड्रॉपडाउन मेन्यू में जोड़ कर इन जमीनों की मापी कराई जाए। जिलावार प्रति अमीन अभी औसतन 3 मापी के मामलों का निपटारा किया जा रहा हैं। इसमें सरकारी भूमि की नापी की संख्या को जोड़ा नहीं जा रहा है।
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