बिहार राज्य सरकार ने विभागीय अधिसूचना संख्या 342 के माध्यम से रबी 2024-25 मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन संचालित की जाती है और किसानों को आवेदन करने के लिए एक सरल प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। रबी 2024-25 मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।
यह योजना राज्य सरकार की निधि से संचालित की जा रही है, और इसमें किसानों को विपरीत मौसम या अन्य कारणों से फसल की क्षति होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से होने वाली फसल क्षति के बदले वित्तीय मदद देना है। इस योजना के तहत किसानों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता, यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है।
रबी 2024-25 मौसम के लिए अधिसूचित फसलों में गेहूँ, मकई, ईख, चना, अरहर, राई-सरसों, मसूर, आलू, प्याज, गोभी, बैंगन, टमाटर और मिरचाई शामिल हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ फसल को सभी 38 जिलों में, मकई को 31 जिलों में, ईख को 22 जिलों में, चना को 17 जिलों में, अरहर को 16 जिलों में, राई-सरसों को 37 जिलों में, मसूर को 34 जिलों में, प्याज को 15 जिलों में, आलू को 15 जिलों में, टमाटर को 10 जिलों में, बैंगन को 12 जिलों में और मिरचाई को 12 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है।
कृषि विभाग के डी.बी.टी पोर्टल पर निबंधित सभी श्रेणी के किसान, जैसे रैयत, गैर-रैयत और आंशिक रूप से रैयत किसान, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय किसानों को अपने फसल और बुआई की जानकारी विहित प्रपत्र में अपलोड करनी होगी। इसके अलावा, किसानों को एंड्रॉयड मोबाइल से भूमि का Geo-Coordinate भी देना होगा।
यदि फसल में 20% तक क्षति होती है, तो किसान को ₹7,500 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता मिलेगी, जबकि 20% से अधिक क्षति होने पर यह राशि ₹10,000 प्रति हेक्टेयर तक बढ़ जाएगी। सहायता राशि का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से आधार-संबद्ध बैंक खातों में किया जाएगा। यह योजना बिना किसी शुल्क के है और किसानों से कोई भी शुल्क लिया नहीं जाएगा।