बिहार पुलिस में वहीं रहेंगे जो फिजिकली फिट होंगे. फिटनेस में कमी रहने पर पुलिसकर्मियों का जबरन रिटायरमेंट हो सकता है. बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इस संबंध में पत्र लिखा गया है.
पुलिस मुख्यालय से पत्र जारी: बिहार पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने सभी जिला के एसएसपी और एसपी को इसको लेकर पत्र लिखा है. एडीजी मुख्यालय के तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि वैसे पुलिसकर्मियों की पहचान करें जो ड्यूटी के लिए फिट नहीं हैं. बिहार पुलिस मैनुअल-1978 के नियम-809 में स्वास्थ्य के दृष्टि से अयोग्य घोषित पुलिस अफसरों और जवानों को सेवानिवृत्त कराने का प्रावधान है.
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर करवाई: पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस मैनुअल और राज्य सरकार द्वारा तय प्रावधानों के अनुसार ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा. अनफिट पुलिसकर्मी पर कार्रवाई तभी होगी जब सिविल सर्जन के नेतृत्व में गठित चिकित्सीय बोर्ड इनको काम के लिए अनफिट करार देता है. असाध्य रोगों से ग्रसित पुलिसकर्मियों को समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया गया है.
मेडिकल रिपोर्ट पर तय होगा रिटायरमेंट: इलाज के बाद भी पुलिस कर्मी या अधिकारी शारीरिक रूप से फिट नहीं होते हैं तो सिविल सर्जन के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड गठित कर स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उन्हें रिटायर किया जाए या नहीं.
पुलिसकर्मियों का होगा तबादला: एक रेंज में अधिक दिनों से तैनात पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है. एक ही जिला में 8 वर्षों से अधिक तैनात पुलिसकर्मियों की सूची बनाने का आदेश पुलिस मुख्यालय के तरफ से सभी रेंज के आईजी और डीआईजी को दिया गया है.
किसका होगा तबादला: पुलिस मुख्यालय के कार्मिक और कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि 15 फरवरी तक ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर ली जाए. 8 वर्ष तक की अवधि का मूल्यांकन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 तक तय की गई है. वैसे पुलिसकर्मी जिनकी पोस्टिंग उसे रेंज में 31 मार्च 2025 को 8 वर्ष पूरा होगा वैसे पुलिस कर्मियों की पूरी सूची बनाने का निर्देश दिया गया है.
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