पटना। पुलिस महकमा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाएगा। इसके लिए सभी जिलों में मौजूद स्पीडी ट्रायल सेल को फिर से सख्त बनाते हुए सक्रिय किया जाएगा। सभी जिलों को बड़े आपराधिक मामलों को चिन्हित कर इसमें शामिल सभी अपराधियों का स्पीडी ट्रायल कराने के लिए कहा गया है।
यह जानकारी डीजीपी विनय कुमार ने सूचना भवन में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या गवाहों खासकर सरकारी गवाहों के बाद में कोर्ट में मुकर जाने से आती है। अब अगर कोई भी सरकारी गवाह मुकरे, तो उनके खिलाफ निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी।
नए कानून भारतीय न्याय संहिता में मुकरने वाले गवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। इस मौके पर गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में 17 लाख 57 हजार कांड अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इनका निपटारा तेजी से कराया जा रहा है। इसके लिए 541 सहायक अभियोजन पदाधिकारी की नियुक्ति करने वाला बिहार पहला राज्य है।