बाइक और कार मालिकों के लिए सरकार ने बदले नियम, जान लेंगे तो रहेंगे फायदे में

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Bihar,India
Thursday, Jan 28, 2021
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways -MoRTH) ने सड़क परिवहन में नियमों में कुछ बदलाव और प्रस्तावों की घोषणा की है। जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। MoRTH ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नामित (Nominee) कर सकेगा। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनेशन सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे अगर गाड़ी के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर व्हीकल्स (क्वालिटी कंट्रोल) के तहत एक आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक सिर्फ बीआईएस सर्टिफिकेशन (BIS Certification) वाली हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण किया जा सकेगा।
विंटेज गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन
मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित Central Motor Vehicle Rules (CMVR) 1989 के तहत सुझाव मांगे हैं। सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अभी विंटेज गाडियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर को ई नियम नहीं है। लिहाजा एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस शुरू करने की जरूरत है। बता दें कि कोई भी मोटरसाइकिल या कार जो 50 साल या इससे ज्यादा पुरानी है तो उसे विंटेज मोटर व्हीकल कहने का प्रस्ताव है।