NationalTrending

Budget 2024: नई टैक्स व्यवस्था में फायदा या पुरानी में, समझें दोनों में क्या है अंतर?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को बड़ी छूट देने की घोषणा की। अब 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत से अधिक टैक्स नहीं लगेगा। आइए जानते हैं कि लोगों को नए टैक्स स्लैब में फायदा होगा या पुराने स्लैब में?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। सरकार ने एक बार फिर नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया, जिससे टैक्सपेयर्स को बचत होगी। हालांकि, सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी।

नए टैक्स स्लैब में मिलेगी छूट

वार्षिक आय                 नए टैक्स

3 लाख तक                  शून्य

3-7 लाख                5 प्रतिशत

7-10 लाख             10 प्रतिशत

10-12 लाख           15 प्रतिशत

12-15 लाख           20 प्रतिशत

15 लाख से अधिक    30 प्रतिशत

पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वार्षिक आय             टैक्स

2.5 लाख तक           शून्य

2.5-5 लाख           5 प्रतिशत

5-10 लाख           20 प्रतिशत

10 लाख से ऊपर    30 प्रतिशत


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Sumit ZaaDav

Hi, myself Sumit ZaaDav from vob. I love updating Web news, creating news reels and video. I have four years experience of digital media.

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर कार्यशाला आयोजित बिहार में बाढ़ राहत के लिए भारतीय वायु सेना ने संभाली कमान बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने रवाना हुए सीएम नीतीश पति की तारीफ सुन हसी नही रोक पाई पत्नी भागलपुर में खुला पटना का फैमस चिका लिट्टी