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Budget 2024: नई टैक्स व्यवस्था में फायदा या पुरानी में, समझें दोनों में क्या है अंतर?

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को बड़ी छूट देने की घोषणा की। अब 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत से अधिक टैक्स नहीं लगेगा। आइए जानते हैं कि लोगों को नए टैक्स स्लैब में फायदा होगा या पुराने स्लैब में?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। सरकार ने एक बार फिर नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया, जिससे टैक्सपेयर्स को बचत होगी। हालांकि, सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी।

नए टैक्स स्लैब में मिलेगी छूट

वार्षिक आय                 नए टैक्स

3 लाख तक                  शून्य

3-7 लाख                5 प्रतिशत

7-10 लाख             10 प्रतिशत

10-12 लाख           15 प्रतिशत

12-15 लाख           20 प्रतिशत

15 लाख से अधिक    30 प्रतिशत

पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वार्षिक आय             टैक्स

2.5 लाख तक           शून्य

2.5-5 लाख           5 प्रतिशत

5-10 लाख           20 प्रतिशत

10 लाख से ऊपर    30 प्रतिशत


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Sumit ZaaDav

Hi, myself Sumit ZaaDav from vob. I love updating Web news, creating news reels and video. I have four years experience of digital media.

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