09/11/2023
भारतीय मानक ब्यूरो के पटना शाखा कार्यालय को सूचना मिली थी कि रोहतास में एक फैक्ट्री द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो से बिना लाइसेंस प्राप्त किए अवैध रूप से नकली आईएसआई मार्क के साथ पैकेजबंद पेय जल का निर्माण एवं विक्रय कर रहे हैं।
इस आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता का गठन किया गया एवं तलाशी एवं जब्ती अभियान गुरुवार(09/11/2023) को दस्ते दल को भेजा गया। भारतीय मानक ब्यूरो के छापेमारी दस्ता ने एसपी रोहतास एवं डेहरी मुफ्फसिल थाना के सहयोग से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मेसर्स – अर्था बिवरेजेज एलएलपी, पहलेजा रोड, पोस्ट- पहलेजा, थाना – डेहरी मुफ्फसिल, जिला- रोहतास (बिहार) 821305 भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करते हुए पाया गया।
छापेमारी के दौरान उपरोक्त फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित नकली आईएसआई मार्क पैकेजबंद पेय जल पाया गया जिसको छापेमारी दल ने जब्त एवं सील किया एवं सबूत के तौर पर रखा। उपरोक्त फैक्ट्री में विभिन्न निर्माताओं के ब्रांड जैसे Belsure Herbal Drinking Water, Que with Minerals, Belsure Packaged Drinking water, Bitleri Packaged Drinking water Amicom Panim Vittol ईत्यादि के 250 ml, 500ml, 1000ml एवं 2000ml की पैकिंग में आईएसआई मार्क के साथ बड़ी मात्रा में पेयजल की बोतलें एवं लेबल बरामद हुआ। साथ ही पैकिंग मशीनें, बोतल बनाने की मशीनें, लेबल ईत्यादि लगाने का प्रबंध था। 400 बोतलें नौ रोल लेवल एवं प्रीफार्म एवं कैप के एक बैग को सील किया गया।
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के नियमों के तहत आईएसआई मार्क के दुरुपयोग पाए जाने पर तथा इसकी कोर्ट की सत्यापन होने पर कम से कम रु.2,00000/-का जुर्माना तथा उत्पादनकर्ता को दो वर्ष की सजा या दोनों दिया जा सकता है । भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में इस तरह का अभियान गुप्त सूचना के आधार पर,अपने सौजन्य से एवं अन्य आधार पर करता रहता है। उक्त फर्म के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,2016 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है ।