शिक्षक भर्ती में 16 हजार पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका, जानें स्थायी निवासी को क्या मिलेगा लाभ

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पटना: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक लाख 70 हजार शिक्षकों की नियमित बहाली होने जा रही है. बता दें कि इसमें 16 हजार पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. राज्य सरकार की ओर से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है. इसके बाद यह साफ कर दिया गया है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मात्र 16 हजार पदों पर ही नियुक्ति होगी।

वहीं, राज्य के स्थायी निवासी होने का लाभ यहां के छात्रों को मिलने वाला है. यहां के छात्रों को सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि सिर्फ इन्हें ही परीक्षा में मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

दूसरे राज्य या बाहर के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में आवेदन देना है. वहीं, बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में एसटीइटी की परीक्षा नहीं ली जाती है. बिहार के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह जानकारी मुख्य सचिव की ओर से दी गई. शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जानकारी देते है कि कुल एक लाख 70 हजार 461 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

इस भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 79,943 पद है. जबकि, 79, 943 पद अलग-अलग जाति वर्ग के लिए आरक्षित है. इसका मतलब 48 हजार सीटें आरक्षित है. वहीं, 32 हजार में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है. इस तरह 16 हजार पदों पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे।

माध्यमिक में 32, 916 सीटें हैं. वहीं, उच्च माध्यमिक में 52, 602 सीटें हैं. इसके लिए एसटीइटी की परीक्षा में पास होना आवश्यक है. यह परीक्षा राज्य स्तर पर ही होती है. राष्ट्रीय स्तर पर यह परीक्षा नहीं ली जाती है. राष्ट्रीय स्तर पर सीटीइटी की परीक्षा होती है. एसटीइटी की परीक्षा बिहार में ली जाती है. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीइटी में सफल होना अनिवार्य हैं।

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