राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बिहार में मुकदमा, जानिए.. पूरा मामला

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बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। सीएम अशोक गहलोत कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर यह परिवाद दायर कराया गया है। कोर्ट ने परिवार को स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर कोर्ट 11 सितंबर को सुनवाई करेगा।

दरअसल, बीते 30 अगस्त को एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में इतना भ्रष्टाचार है कि कोर्ट के फैसले तक वकील लिखते हैं, वह जो लिखकर लाते है, वही फैसला आता है। चाहे लोअर ज्यूडिशरी हो या अपर ज्यूडिशरी सभी अदालतों की हालत गंभीर है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान आधार बनाते हुए अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर कराया है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि सम्मानित पद पर रहते हुए अशोक गहलोत ने जिस तरह का बयान दिया है उससे एक वकील होने के नाते उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। IPC की धारा 500, 501 ,504 और 506 के तहत यह परिवाद दायर कराया गया है, जिसपर 11 सितंबर को सुनवाई होगी।

 

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