सपा सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज, कहा था- गांजे का लाइसेंस दे सरकार

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गाजीपुर। यूपी के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ रविवार को बीएनएस की धारा 353(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सपा सांसद ने गांजे को लेकर विवादित टिप्पणी दी थी।

सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गोराबाजार चौकी इंचार्ज राजकुमार शुक्ला की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है।

सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि लाखों लोग गांजा पीते हैं और इसे भगवान का प्रसाद मानते हैं। यदि गांजा भगवान का प्रसाद है, तो इसे अवैध क्यों माना जाता है। उन्होंने आगे कहा था कि कई साधु-संत और महात्मा समाज के लोग गांजे का सेवन करते हैं। आगामी कुम्भ मेला के दौरान यदि वहां एक मालगाड़ी गांजा भी भेज दिया जाए, तो भी वह खत्म हो जाएगा।

सांसद ने अपने बयान में आगे कहा था कि लखनऊ में भी बड़े-बड़े लोग गांजा पीते हैं, इसलिए भांग की तरह सरकार को इसका भी लाइसेंस देना चाहिए। आपको बताते चलें, अफजाल अंसारी अपने बयान को लेकर अकसर चर्चे में रहते हैं। इससे पहले भी वह अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोर चुके हैं।

बता दें कि सपा सांसद ने गाजीपुर में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर शराब और भांग को कानूनी दर्जा प्राप्त है तो गांजे को भी वैध कर दिया जाए। हम कहते हैं कि गांजा को कानून का दर्जा देकर वैध कर दो। लाखों की संख्या में लोग खुलेआम गांजा पी रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं। लोग इसे भगवान का प्रसाद और बूटी बताकर सेवन करते हैं।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा था, “भगवान का प्रसाद अवैध क्यों है भाई, यह दोहरी नीति क्यों? कानून में अवैध और पीने के लिए छूट।”

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