पीरपैंती के पूर्व पंचायत सचिव पर होगा केस, राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस भी चलेगा
पीरपैंती के सेवानिवृत्त पंचायत सचिव खगेंद्र पासवान पर 50.57 लाख रुपये की सरकारी राशि के गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसको लेकर जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने पीरपैंती के बीपीआरओ को सेवानिवृत्त पंचायत सचिव के खिलाफ नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कराने का निर्देश दिया गया।
बीपीआरओ को तीन दिन का समय दिया गया है। पंचायत सचिव पर आरोप है कि उन्होंने षष्टम राज्य वित्त आयोग से निकाली राशि का काम नहीं किया। इसको लेकर वित्त अंकेक्षण विभाग ने संबंधित गड़बड़ी की रिपोर्ट पंचायती राज विभाग और पीरपैंती के प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी थी। बीडीओ ने संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ अगस्त में प्रपत्र ‘क’ गठित कर कहलगांव के एसडीओ को अगस्त में भेजा था।
राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस भी चलेगा
डीपीआरओ त्रिलोकीनाथ सिंह ने बताया कि खगेंद्र पासवान बीते साल 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए थे। वे पंचायत सचिव के रूप में परशुरामपुर, मोहनपुर, मधुबन, रोशनपुर, हरिणकोल, कीर्तनियां और बाबूपुर पंचायत के प्रभार में थे। वे बिना प्रयोजन इन पंचायतों से 1,03,90000 करोड़ की निकासी की थी। ऑडिट रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि परशुरामपुर में 26 लाख सात हजार व बाबूपुर में साढ़े चौबीस लाख का संभावित गबन किया गया है। पीरपैंती बीडीओ ने खगेंद्र पासवान से अवैध निकासी की गई राशि वसूलने व कार्रवाई का अनुरोध किया था। जिस पर केस करने और सर्टिफिकेट केस चलाने का निर्देश दिया गया।
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