भागलपुर, 24 अप्रैल 2025: यदि आपकी गाड़ी में थर्ड पार्टी बीमा नहीं है तो अब संभल जाइए। भागलपुर में बुधवार से ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 16 ट्रैफिक चेक पोस्ट पर बीमा जांच की व्यवस्था लागू कर दी है। पहले ही दिन बीमा नहीं रहने के कारण 26 वाहन चालकों का चालान काटा गया।
तकनीकी दिक्कतें दूर, अब हर दिन सख्त निगरानी
परिवहन विभाग के अनुसार, शुरुआती दिनों में जो तकनीकी समस्याएं सामने आ रही थीं, उन्हें दूर कर लिया गया है। अब गाड़ियों की जांच और चालान की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और रियल टाइम हो गई है।
एक दिन में एक बार ही कटेगा चालान
ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि किसी वाहन पर एक दिन में सिर्फ एक बार ही चालान कटेगा, लेकिन यदि वाहन स्वामी आदेश की अवहेलना करते हैं तो ₹2000 का जुर्माना देना होगा। चौक-चौराहों पर पुलिस की टीमें बीमा जांच कर रही हैं।
क्या होता है थर्ड पार्टी बीमा?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक ऐसा मोटर बीमा होता है जो वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह बीमा भारत में कानूनन अनिवार्य है और बिना इसके वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है।