मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजनाः किसानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की तिथि 31 जनवरी तक की गई विस्तारित

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पटना: लघु जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना’ का लाभ पाने हेतु अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवेदन करने की तिथि को 15 जनवरी 2025 से विस्तारित कर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है।

अतः जो किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने के चूक गए थे, उन्हें अब आवेदन कर योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी सुनिश्चित करना है, जिससे राज्य के किसान अपनी फसलों की अच्छी देखभाल कर सकें। सात निश्चय-2 के अंतर्गत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” के तहत इस योजना के जरिए किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने और मोटर पंप लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसमें 4-6 इंच व्यास के निजी नलकूपों (15 से 70 मी० गहराई तक) के लिए अनुदान दिया जाता है। इसमें 2-5 अश्वशक्ति का सबमर्सिबल मोटर पम्प / सेन्ट्रीफ्यूगल मोटर पम्प के लिए अश्वशक्ति के अनुसार अनुदान का प्रावधान है।

निजी नलकूप लगाने एवं मोटर अधिष्ठापन पर सामान्य वर्ग-50%, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग-70%, अनुसूचित जाति/जनजाति-80% तक अनुदान दिया जाता है। अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वैसे कृषक जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो, इसके पात्र होंगे। किसान योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mwrd-bih-nic-in पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभागीय हेल्पलाइन नंबर 0612-2215605/06 पर संपर्क करें। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर बनाने और उनकी कृषि उत्पादकता में सुधार लाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

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