बिहार में अब 18 साल की उम्र में बन सकेंगे क्लर्क, अधिकतर सीटों पर होगी सीधी भर्ती, जानें पूरी जानकारी..
नगर निकायों में भर्ती के लिए संसोधित नियम को जारी किया गया है. नगर निकायों में अब न्यूनतम 18 वर्ष की आयु में ही निम्नवर्गीय लिपिकों की बहाली हो सकेगी. पहले ऐसा नहीं था. साथ ही अनुकंपा बहाली के लिए भर्ती आयोग के अनुशंसा की भी जरूरत नहीं होगी. अनुकंपा उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विभाग खुद विचार करेगा. नगर निकायों के लिपिक संवर्ग में खाली पड़े 85% पदों पर सीधी भर्ती होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने संशोधित बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली (नियुक्त एवं सेवा शर्त) 2023 में प्रावधान किया है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला के हस्ताक्षर से संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. विभाग द्वारा 2021 में अधिसूचित बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग ( नियुक्त एवं सेवा शर्त) नियमावली में निम्नवर्गीय लिपिक के पदों पर बहाली को लेकर न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी. अब मूल कोटि के 85 % पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती और 15% पद सुपात्र कार्यालय परिचारियों से वरीयता सह योग्यता के आधार पर भरे जाने का निर्णय लिया गया है।
नियमावली में पहले सीधी भर्ती के 85 % पद में से ही 10 % पद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित थे. लेकिन, संशोधित नियमावली में सेवाकाल में मृत्यु होने वाले सरकारी सेवक के आश्रित की सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों पर अपेक्षित मानदंड पूरा करने वाले अनुकंपाधारियों की नियुक्ति पर विभाग ही विचार कर सकेगा. इसके लिए आयोग की अनुशंसा की जरूरत नहीं होगी।
Discover more from Voice Of Bihar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.