पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियो के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। पटना में BPSC अभ्यर्थियों को प्रदर्शन के दौरान धमकाने का आरोप लगाते हुए विभिन्न सुसंगत धाराओं में कांटी का रहने वाला लड्डू सहनी ने यह परिवाद दर्ज कराया है। 10 जनवरी को मामले पर सुनवाई होगी।
दरअसल, बिहार लोक सेवा आयोग(बीपीएससी) 70वीं की पीटी परीक्षा को लेकर जारी विवाद अब न्यायालय के चौखट तक पहुंच गया है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर कराया गया।
मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के सोती भेड़ियाही गांव निवासी लड्डू सहनी ने अपने अधिवक्ता प्रकाश कुमार के द्वारा दायर कराया है। दायर परिवाद में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 61(1),191(1),318(4), और 316(2) के तहत प्रशांत किशोर पर अपने परिवार के बीपीएससी अभ्यर्थियों को धमकाने और भड़काने के आरोप लगाया गया है।
वादी लड्डू सहनी के वकील प्रकाश कुमार ने बताया कि बीपीएससी के परीक्षार्थी गांधी मैदान में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे जिस धरने में पहुंचकर प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों को बरगलाने और धमकाने का काम किया हैं, जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। न्यायालय ने मामला स्वीकार करते हुए 10 जनवरी 2025 को सुनवाई की अगली तिथि सुनिश्चित की है।