आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से राहत

Ajeet sharmqAjeet sharmq

भागलपुर:आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े दो मामलों में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को बड़ी राहत मिली है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एमपी/एमएलए कोर्ट (एसीजेएम-1) धर्मेंद्र कुमार पांडे की अदालत में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई

पहला मामला वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब बिना अनुमति कांग्रेस का झंडा लगाए दो लोग बाइक से प्रचार कर रहे थे। तत्कालीन जिलाधिकारी आदेश तितरमारे के निर्देश पर बाइक को जब्त कर लिया गया था और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया।

दूसरा मामला 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता बिना मास्क के रैली निकालते देखे गए। इस मामले में अंचलाधिकारी संजीव कुमार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप था कि रैली में करीब 500 लोग मास्क के बिना शामिल थे।

दोनों ही मामलों की सुनवाई में कोर्ट ने अजीत शर्मा को राहत देते हुए जमानत प्रदान की है।

इस फैसले को कांग्रेस खेमे में बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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