राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पारिवारिक अवकाश के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी है। तेजस्वी सीबीआई के एक मामले में आरोपी हैं। तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी।
विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने दुबई जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव 25 लाख रुपये की राशि के लिए एफडीआर प्रदान करें, जो आरोपी द्वारा इस आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर भारत सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगी।