सीमा शुल्क, आयुक्तालय पटना के अंतर्गत मोतिहारी प्रमंडल के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर गत रविवार (01.09.2024) और शुक्रवार (30.08.2024) को यूपी नंबर की अलग-अलग ट्रक की तलाशी के दौरान एनएच 28ए पीपराकोठी,पूर्वी चंपारण के समीप अवैध रूप से तस्करी कर लाए जा रहे स्क्रैप बैट्री को ट्रक सहित जब्त किया गया।
जब्त किये गये दोनों ट्रकों(यूपी21सी टी -5392 एवं यूपी 79एटी-5161) में पाए गए स्क्रैप बैट्री विदेशी मूल के हैं, जिन्हें भारतीय मूल के स्क्रैप बैट्री के साथ छिपाकर अवैध रूप से बिना किसी वैध कागजात के ले जाया जा रहा था। जब्त किये गए स्क्रैप बैट्रीयों एवं ट्रकों का कुल अनुमानित मूल्य 97 लाख 97 हजार के करीब है ।
सीमा शुल्क के अनुसार भारत सरकार द्वारा विदेशी मूल के स्क्रैप बैट्री का आयात विभिन्न नियमों के पालन किए बिना लाना प्रतिबंधित है। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने बताया कि जब्त स्क्रैप बैट्री नियमों के मुताबिक नहीं लाये जा रहे थे और इन्हें भारत में तस्करी कर लाया गया था, क्योंकि इन स्क्रैप बैट्रियों को सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान किए बगैर हमारे देश में तस्करी कर लाए जा रहे थे। जब्ती में शामिल अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है कि इसके तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं।
पिछले कुछ समय से यशोवर्धन पाठक, आयुक्त सीमा शुल्क (निवारण) पटना के दिशा-निर्देश में तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और इसके फलस्वरूप तस्करी के अनेकों सामान जब्त किये गए हैं। आयुक्त ने बताया कि तस्करों द्वारा पूर्वोतर क्षेत्र से ट्रेनों तथा अन्य माध्यमों से यथा सड़क मार्ग द्वारा भी अवैध तरीके से तस्करी कर विदेशी मूल के समानों को लाया जा रहा है तथा बिहार एवं झारखंड के इलाकों में इसकी बिक्री की सूचना है। हालांकि इसको रोकने के लिए पटना कस्टम्स पूरी तरह सक्षम और मुस्तैद है एवं आने वाले समय में इस तस्करी निरोधी अभियान को और गति तथा सख्ती मिलेगी। साथ ही संलिप्त लोगों के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सूचना देने वाले का भी सीमा शुल्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस तस्कर निरोधक काम में भविष्य में भी बेहतर समन्यवय और सहयोग अपेक्षित है ताकि ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों पर पूर्णविराम लग सके । इस संबंध में आयुक्त ने यह भी बताया कि तस्करी विरोधी अभियान में सहयोग करने वाले विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।