भागलपुर। धोरैया विधायक और तत्कालीन सांसद भूदेव चौधरी कोर्ट में दायर नालसीवाद की सुनवाई में मंगलवार को उपस्थित हुए। एमपी-एमएलए के विशेष जज सह एसीजेएम प्रथम उदय प्रताप की अदालत में वे उपस्थित हुए। पिछली कई सुनवाई में उपस्थिति नहीं होने पर कोर्ट ने उनके वकील को निर्देश दिया था कि सुनवाई में उन्हें सदेह उपस्थित होना होगा। कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए विधायक मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित हुए। काजीचक के परमानंद शर्मा ने 2013 में हुई घटना को लेकर तत्कालीन जमुई सांसद भूदेव चौधरी उनकी पत्नी, सरकारी पदाधिकारी सहित अन्य के विरुद्ध नालसीवाद दायर किया था।
परमानंद शर्मा की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि जमीन के मामले में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने एकतरफा निर्णय दे दिया था। उनका कहना था कि जगदीशपुर के तत्कालीन सीओ ने भी उनकी बात नहीं सुनी। परमानंद ने बताया था कि 29 दिसंबर 2013 को दिन में भूदेव चौधरी हाथ में रिवॉल्वर लेकर भोला मंडल सहित अन्य 15-20 लोगों के साथ उनके आवास पर पहुंच गए। तत्कालीन सांसद सहित अन्य ने जान से मारने की बात कही।