कार चलाते समय भूलकर भी न करें इस ‘आवाज’ को अनसुना, कट सकता है 10 हजार रुपये का चालान

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सड़क पर कार चलाते समय हम यह मान लेते हैं कि यदि हमारे पास लाइसेंस, गाड़ी के कागज और बीमा है तो फिर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान नहीं काट सकता है। लेकिन आपको याद रहे कि वाहन चलाते हमें कई ​नियमों का पालन करना पड़ता है। अक्सर हम जाने अनजाने में नियमों को तोड़ भी देते हैं। जिसके लिए हमें तगड़ा जुर्माना और चालान भरना पड़ता है। ऐसा ही एक नियम सड़कों पर चलते समय एंबुलेंस को रास्ता देने पर भी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है। नए कानून में यह जिम्मेदारी न पूरी करने पर वाहन चालकों पर भारी चालान का प्रावधान किया गया है। ऐसे में आपके पास वाहन चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागजात और बीमा क्यों न हो, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस आप पर 10000 रुपये का भारी जुर्माना ठोक सकती है।

सड़क पर हमेशा सुनें एंबुलेंस की आवाज

आपको बता दें कि यह नियम एंबुलेंस से जुड़ा है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई है। इसके तहत यदि आप बाइक या स्कूटर पर हैं और सड़क पर एंबुलेंस जैसे इमर्जेंसी व्हीकल को आप रास्ता नहीं देते हैं। या​ फिर उसके निर्बाध आवागमन में अवरोध पैदा करते हैं तो अब ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में एंबुलेंस को जगह न देने पर दोपहिया चालक को 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि पुरान मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें, आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं।

हमेशा एंबुलेंस को दें जगह

किसी भी दुर्घटना के वक्त पीड़ित के लिए सबसे अहम उसका वक्त होता है। लेकिन कई बार देखने को मिला है कि आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस को सड़क पर रास्ता ही नहीं मिलता है। कई बार एंबुलेंस को अनचाहे जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं कई दफे बाइक चालक एंबुलेंस को पास नहीं देते। कुछ लोग जानबूझ कर एंबुलेंस के आगे चलते हैं जिससे उन्हें रास्ता खाली मिल सके। यह नैतिक रूप से ठीक नहीं है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब इसी पर जुर्माना लगाया गया है।

बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।

हेलमेट नहीं पहना तो 1000 रुपए का चालान

इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.