Dream 11 कंपनी पर 40,000 करोड़ की GST चोरी का आरोप, 12 और कंपनी जांच के दायरे में

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Dream 11 की पैरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 40 हजार करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने 12 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है।

इन कंपनियों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) चोरी और 28% की दर से GST का भुगतान न करने का आरोप है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रीम स्पोर्ट्स को भेजा गया नोटिस करीब 40 हजार करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। हालांकि, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इसके 25 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है।

Dream 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स की बड़ी कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3,841 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 142 करोड़ रुपए था।

अब तक का सबसे बड़ा टैक्स नोटिस
रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ड्रीम स्पोर्ट्स को मिला नोटिस इनडायरेक्ट टैक्सेशन के इतिहास में सबसे ज्यादा अमाउंट का टैक्स क्लेम है। इससे पहले Gameskraft के खिलाफ 21 हजार करोड़ रुपए का टैक्स क्लेम किया गया था।

एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी
रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की कुल GST की देनदारी एक लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। इसे लेकर DGCI ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। अधिकतर नोटिस सितंबर अंत तक जारी हो जाएंगे। DGGI ने कंपनियों से अंतिम नोटिस भेजने से पहले अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। इसलिए फिलहाल सूचनात्मक या कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स का निर्णय
गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का अंतिम फैसला किया गया था। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना। इसके बाद 11 अगस्त को GST संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर 19 अगस्त को हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद हरियाणा, गोवा और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने अपने-अपने GST कानून में जरूरी संसोधन किए थे।

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.
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