अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 1 नवंबर से सरकार के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। परेशान ना हों, हम केंद्र सरकार की नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने क्लब के साथ बार में मिलने वाली शराब पर वेट बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जिसे 1 नवंबर 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा बार, लॉन्ज और क्लब में 5% अधिक टैक्स का भुगतान आपको करना पड़ेगा।
अभी 5 फीसदी की है दर
अभी की बात करें तो शराब पर महाराष्ट्र सरकार 5 परसेंट वेट लगती थी, जिसे अब 10% कर दिया जाएगा। यानी मुंबई के क्लब, बार और लॉन्ज में शराब का सेवन करना महंगा हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो दोगुना असर देखने को मिल रहा है।
इस प्लानिंग में ये नहीं हैं शामिल
हालांकि ये नियम नॉन काउंटर सेल वालों के लिए नहीं है। नॉन काउंटर सेल जिस तरीके से शराब की बिक्री करते थे, वैसे ही करते रहेंगे। साथ में जो होटल 20 फीसदी वेट का भुगतान करते थे वह भी इस नियम से छूट पा सकते हैं। सरकार का कहना है कि वो पहले से ही ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं।
इससे पहले लाइसेंस फीस की थी महंगी
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने शराब के लाइसेंस को फीस में भी इजाफा किया था। जिसका असर अभी भी ग्राहकों पर हो रहा है। हालांकि, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर टैक्स को काम किया गया है। जिसमें हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ शामिल हैं।
कई लाखों करोड़ों रुपए की होगी आमदनी
महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की झोली खूब भरेगी। आंकड़े की बात करें तो ये करोड़ों रुपए में हो सकती है। वैसे भी दीवाली आने वाली है। और अभी से शराब की सेल में ग्रोथ देखी जा रही है।