कैमूर पुलिस ने शुक्रवार सुबह लखीसराय के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) मो. जियाउल्लाह को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। जियाउल्लाह पर कैमूर में डीटीओ रहने के दौरान बालू ठेका दिलाने के नाम पर 40 लाख 80 हजार ठगी करने का केस दर्ज है।
केस के अनुसार दीवान शहंशाह खान को बालू का ठेका दिलाने के नाम पर उन्होंने अपने चचेरे भाई जमीर उल्लाह अंसारी के खाते में 40 लाख रुपये व बॉडीगार्ड शमशेर के खाते में 80 हजार रुपये जमा कराए थे। दीवान शहंशाह ने इसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को दी।जांच में मामला सही पाने के बाद कैमूर के एसपी को मामला दर्ज करने की अनुशंसा की गई। इसमें डीटीओ, उसका चचेरा भाई और बॉडीगार्ड पर भभुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
बालू का ठेका दिलाने मामले में फंसे डीटीओ
डीटीओ मु. जियाउल्लाह लखीसराय में पदस्थापन से पहले कैमूर जिला में डीटीओ थे। आरोप है कि कैमूर के शंहशाह खान नाम के एक युवक ने तत्कालीन डीटीओ जियाउल्लाह से संपर्क किया तो डीटीओ ने बालू का ठेका दिलाने के नाम पर रुपये लिए थे।
शंहशाह खान का आरोप है कि डीटीओ ने अपने चचरे भाई जमीर उल्लाह अंसारी के खाते में 40 लाख रुपये और अपने अंगरक्षक शमशेर के खाते में 80 हजार रुपये जमा करवाए थे।
खारिज हो गई थी अग्रिम जमानत याचिका
इसके अलावा डीटीओ के चचेरे भाई जमीर उल्लाह अंसारी, अंगरक्षक शमशेर को आरोपित बनाते हुए भादवि की धारा 421, 406,409, 120 बी पीसी एक्ट में केस दर्ज किया गया था।
डीटीओ ने विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट में सुनवाई के बाद डीटीओ की अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद कैमूर पुलिस डीटीओ को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है।
लखीसराय डीटीओ पर खदान बंदोबस्त करने के नाम पर 40 लाख गबन करने संबंधी मामला भभुआ में दर्ज है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
-ललित मोहन शर्मा, एसपी, कैमूर