बक्सर जिले में बढते ठंड के कारण तापमान में आई गिरावट एवं शीतलहर से बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए जिला दंडाधिकारी बक्सर अंशुल अग्रवाल के आदेशानुसार सभी निजी-सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग 08 तक शैक्षणिक गतिविधियों के संचालक पर दिनांक 16 जनवरी 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है।
वहीं वर्ग 09 के ऊपर के कक्षाओं के शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। मिशन दक्ष एवं बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा।
सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक/शिक्षकोतर कर्मी विद्यालय में पूर्व के भाँति प्रातः 09:00 बजे से अपराहन 05:00 बजे तक अपने विद्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं विद्यालयी/विभागीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। उक्त आदेश दिनांक 16.01.2024 तक प्रभावी रहेगा।