शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को ‘अधिभार’ देने को लेकर BPSC को लिखा पत्र, कहा- सरकार LPA में जाएगी लेकिन….
पटना हाईकोर्ट के 29 तारीख के आदेश के खिलाफ शिक्षा विभाग एलपीए में जाएगी. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बीपीएससी के सचिव को पत्र लिखा है. शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति की विज्ञापन संख्या 22-2024 में पटना हाईकोर्ट द्वारा अतिथि शिक्षकों को अधिभार देने का जो आदेश दिया गया है उसे लागू किया जाय.
पटना उच्च न्यायालय के 29 मई 2024 के आदेश के खिलाफ शिक्षा विभाग ने एलपीए दायर करने का निर्णय लिया है. केके पाठक के इस निर्णय के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को आज पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए वैसे अतिथि शिक्षक जो योग्यता रखते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक का ग्रेस देते हुए अधिकतम 25 अंक का अधिभार देने का फैसला है. पटना उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ शिक्षा विभाग ने एलपीए दायर करने का निर्णय लिया है .
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 31 मई को बीपीएससी सचिव को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली-2023 के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं, उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22-2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक का ग्रेस देने की कार्रवाई की जाए . यह आदेश उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले अपील के फलाफल से प्रभावित होगा.
बता दें, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण ने अतिथि शिक्षिकों की याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि संविदा पर बहाल शिक्षक और अतिथि शिक्षक समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं .उनके बीच कोई अंतर नहीं है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह एक महीने के भीतर अतिथि शिक्षक को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक और अनुबंध शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिकतम 25 अंक देने पर अंतिम निर्णय ले. पटना उच्च न्यायालय के आदेश से राज्यभर के चार हजार से अधिक अतिथि शिक्षक अब संविदा पर बहाल शिक्षकों की तरह बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के हकदार होंगे। उन्हें संविदा पर बहाल शिक्षकों के समान माना जाएगा और यदि वे बीपीएससी के टीआरई-तीन को पास कर लेते हैं तो उन्हें भर्ती के समय अतिरिक्त 25 अंक मिलेंगे।
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