ईपीएफओ सदस्य किसी भी बैंक से पेंशन निकालें

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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनधारक अब किसी भी बैंक से पेंशन निकल सकेंगे। ईपीएफओ ने देशभर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इससे 68 लाख से अधिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।

मंत्रालय के मुताबिक, पहली पायलट परियोजना के तहत इस सुविधा को पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर के क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था। दूसरा चरण नवंबर में शुरू किया गया, जिसके तहत 24 क्षेत्रीय कार्यालयों को इस सुविधा से जोड़ा गया। इसके जरिए 9.3 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। अब इस सुविधा को देशभर में ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू कर दिया गया है। इसके जरिए दिसंबर 2024 में 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन जारी की गई।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का फायदा उन पेंशनधारकों को होगा, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। सीपीपीएस के तहत, लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

पीपीओ जारी होने के बाद रकम तुरंत आएगी

मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशनधारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पीपीओ जारी होने के बाद पेंशन घर के पास स्थित बैंक से शुरू कराई जा सकेगी।

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