मौत के बाद भी जयललिता पर लगा था 100 करोड़ का जुर्माना, जानें कैसे चुकाई जाएगी रकम

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बेंगलुरु की 36वीं सिटी सिविल कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की कि वह तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के 27 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण इस साल 6 और 7 मार्च को उनके राज्य के गृह सचिव को सौंप देगी। उन पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को जुटाने के लिए उनकी संपत्ति बेचने की अंतिम न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। भ्रष्टाचार के एक मामले में जयललिता को दोषी ठहराए जाने और चार साल की कैद की सजा सुनाए जाने के लगभग 10 साल बाद और उनकी मृत्यु के सात साल से अधिक समय बाद यह कदम उठाया गया है।

विशेष अदालत की मौजूदा कार्यवाही जयललिता की चल और अचल संपत्ति की नीलामी के लिए है। आभूषणों की नीलामी के बाद अदालत उसकी अचल संपत्ति को नीलामी में लाएगी। जुर्माना वसूलने के लिए जहां 20 किलो आभूषण बेचे या नीलाम किए जाएंगे, वहीं 7 किलो आभूषण से छूट दी जाएगी क्योंकि इसे उसकी मां से विरासत में मिला हुआ माना जाएगा। अपनी ओर से, कैनफिन होम्स लिमिटेड, जहां जयललिता का खाता था, ने सोमवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत को लगभग 60 लाख रुपये सौंपे।

सोने और हीरे के आभूषण से होगी भरपाई

विशेष न्यायाधीश मोहन ने इस तथ्य को दर्ज करते हुए एक संक्षिप्त आदेश पारित किया कि उनके पहले निर्देश के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने 16 फरवरी को एक जीओ जारी किया था जिसमें राज्य के गृह सचिव और सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय (डीवीएसी) के एक पुलिस महानिरीक्षक को बेंगलुरु कोर्ट में आकर सोने और हीरे के आभूषण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था ।

न्यायाधीश ने कहा कि अधिकारियों को “इस अदालत से गहने इकट्ठा करने के लिए एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर और आवश्यक सुरक्षा के साथ छह बड़े ट्रंक” लाने होंगे। उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वे गहने तमिलनाडु राज्य को सौंपने के उद्देश्य से उन दो दिनों में स्थानीय पुलिस के साथ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करें।”

जयललिता पर लगा था 100 करोड़ का जुर्माना

बता दें कि सितंबर 2014 में, विशेष न्यायाधीश जॉन माइकल डी’कुन्हा ने 1,136 पन्नों के फैसले में जयललिता, एन शशिकला, जे इलावरसी और वीएन सुधाकरन को दोषी ठहराया था और सभी को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई थी। जयललिता पर 100 करोड़ रुपये और बाकी तीनों पर 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मई, 2015 को उन सभी को बरी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी, 2017 को न्यायाधीश डी’कुन्हा के आदेश को बहाल कर दिया।  चूंकि तब तक जयललिता की मृत्यु हो चुकी थी, शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप समाप्त हो जाएंगे, मगर अन्य तीन को चार साल की सज़ा काटनी पड़ी और जुर्माना भरना पड़ा।

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