भभुआ। अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पिता को दोषी पाते हुए बुधवार को 25 वर्षों के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा पाने वाला व्यक्ति चांद थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।