बहराइच में बुलडोजर का खौफ:नोटिस किया चस्पा तो खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे लोग
बहराइच। महराजगंज में हुए बवाल के बाद मुख्य मार्ग के दोनों ओर फैले अतिक्रमण हटाने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया थी। शुक्रवार को दुकानों व मकानों पर नोटिस चस्पा की गई। बाबा के बुलडोजर का खौफ इस कदर हुआ कि अतिक्रमण की जद में आए दुकानदार व गृह स्वामी शनिवार को खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे। महराजगंज बवाल के मुख्य आरोपित अब्दुल हमीद का भी मकान अतिक्रमण की जद में है।
महराजगंज में 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। कस्बे में सड़क सीमा में अतिक्रमण की जद में आए 23 मकानों को चिह्नित किया गया है। शुक्रवार की देर शाम लोक निर्माण विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों के दुकानों व मकानों पर नोटिस चस्पा की गई। इसमें मुख्य आरोपित की दुकान भी शामिल है।
लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार की ओर से चस्पा नोटिस में बताया कि कुंडासर-महसी-नानपारा प्रमुख जिला मार्ग में शामिल है। इस मार्ग के ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फुट के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है।
लोक निर्माण विभाग ने सिर्फ तीन दिन का दिया समय
लोक निर्माण विभाग ने तीन दिन के अंदर स्वयं अवैध निर्माण को हटाने को कहा। नोटिस चस्पा होने के बाद शनिवार को खुद दुकानदारों ने अपने दुकान व मकानों के आगे लगे टीन शेड को हटाना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण कर बने घरों एवं दुकानों से सामान को सुरक्षित करने में जुट गए हैं।
अर्सा पहले यहां अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बाद दुकानदारों ने फिर से टीन शेड लगाकर अतिक्रमण कर लिया था। शनिवार को बाजार निवासी मोहम्मद अली, अहमद, मोहम्मद तौहीर, मोहम्मद मेराज, चुन्ना अंसारी, मोहम्मद अख्तर, राकेश, अमृतलाल दुकान के सामने अतिक्रमण हटाने में जुटे रहे।
लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार की ओर से चस्पा नोटिस में बताया कि कुंडासर-महसी-नानपारा प्रमुख जिला मार्ग में शामिल है। इस मार्ग के ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फुट के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है।
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