नए कानून बीएनएस के तहत देश में पहली बार दो अभियुक्त दिए गए दोषी करार, सारण में हुआ था तिहरा हत्याकांड

IMG 3924 jpeg

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के 1 जुलाई से लागू होने के बाद देश में पहली बार इस नए कानून के तहत किसी हत्याकांड के मामले में दोषी करार दिए जाने का इतिहास बिहार में दर्ज हुआ है. बिहार में सारण पुलिस की कार्रवाई में नए BNS कानून के तहत पहली सजा हो रही है. जिले के रसूलपुर के तिहरे हत्याकांड में घटना के 48वें दिन मंगलवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया. अब 5 सितम्बर को इनकी सजा सुनाई जाएगी.

दरअसल, सारण जिले के रसुलपुर थानान्तर्गत धानाडीह गांव में गत 17 जुलाई 2024 को ग्रामीण तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह के मकान के छत पर 3 लोगो को किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया गया था। इस सम्बंध में रसुलपुर थाना में बीएनएस की धारा-103(1)/109(1)/329(4)/3(5) के मामला दर्ज किया गया. पुलिस अधीक्षक, सारण डॉ. कुमार आशीष के निर्देशानुसार त्वरित अनुसंधान एवं कार्रवाई करते हुए रसूलपुर थाना निवासी दो अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन, पिता- संतोष राम और अंकित कुमार, पिता- सुनील राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। साथ ही इस घटना से सम्बंधित अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करते हुए 14 दिन में अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित कर दिया गया था।

 

न्यायालय सारण द्वारा 13 अगस्त 2024 को इस कांड मे स्पीडी ट्रायल प्रारंभ करते हुए 22वें दिन यानी मंगलवार को दोनों अभियुक्तों सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन और  अंकित कुमार को धारा-103(1)/ 109(1)/329(4) बी0एन0एस0 के तहत दोषी करार दिया गया है।न्यायालय द्वारा 05 सितम्बर 2024 को दोपहर 12 बजे इस कांड मे दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।

हत्याकांड को सुलझाने के लिए सारण एसपी डॉ. कुमार आशीष के नेतृत्व में इस मामले में SIT का गठन किया गया था. इसमें डॉ राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सारण, राजकुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2, सारण, रंजित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसपी ऑफिस, सारण, पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, प्रभारी अभियोजन कोषांग, पुलिस कार्या0, सारण, पु0नि0 विरेन्द्र सिंह, अंचल पुलिस निरीक्षक, एकमा, रत्ना राभा, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सारण, पु0अ0नि0 प्रभात कुमार, थानाध्यक्ष, रसुलपुर थाना, पु0अ0नि0 रविन्द्र कुमार, अनुसंधानकर्ता, रसुलपुर थाना शामिल रहे.