जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को मिली जमानत, सिर्फ सात दिनों के लिए आएंगे जेल से बाहर

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दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को बुधवार को एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उन्हें पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की राहत दी।

खालिद 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश में आरोपी है।