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मनी लाउंड्रिंग मामले में पटना हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री ददन पहलवान को मिली राहत

ByRajkumar Raju

जनवरी 12, 2024
Dadan Pehalwan jpg

पटना हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व विधायक ददन पहलवान उर्फ़ ददन यादव को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ़्तारी पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री व विधायक ने अपराध से प्राप्त पैसों से विभिन्न प्रकार की चल-अचल संपत्तियां खरीदीं व बैंकों में अपने स्वजनों के नाम पर धनराशि जमा कराई थी।

ददन पहलवान की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ़ दायर पांच आपराधिक मामलों में से दो में अभियोजन पक्ष द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई है।

एक मामले को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अभियोजन के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे सिद्ध हो सके कि वे मनी लाउंड्रिंग जैसे अपराध में शामिल हैं।राज्य सरकार द्वारा अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।