वाराणसी की गायिका से रेप के मामले में भदोही की ज्ञानपुर सीटे के पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी करार दिए गए हैं। मामले में विजय मिश्रा का बेटा और पोते के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। हालांकि दोनों दोषमुक्त करार दिए गए हैं। विजय मिश्रा की सजा पर फैसला शनिवार को सुनाया जाएगा। विजय मिश्रा पर दर्जनों केस दर्ज हैं। यह पहला केस है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। पहली बार उन्हें किसी मामले में सजा सुनाई जाएगी।
वाराणसी की रहने वाली गायिका ने पुलिस को 2020 में शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि विजय मिश्र, उनके बेटे विष्णु मिश्र और पोते ज्योति उर्फ विकास मिश्रा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यक्रम के लिए बुलाकर गैंगरेप किया है। घटना 2014 में हुई थी। लेकिन विजय मिश्रा के दबदबे के कारण वह चुप रही। योगी सरकार ने जब विजय मिश्रा पर शिकंजा कसा तो युवती भी सामने आई। उसने विजय मिश्रा और उनके बेटे और पोते के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
एमपीएमएल कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुए। शुक्रवार को न्यायाधीश सुबोध सिंह ने विजय मिश्रा को दोषी करार दिया। उनके बेटे और पोते को दोषमुक्त क दिया। विजय मिश्रा की सजा पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख तय की है।
पीड़िता की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दिनेशचंद पांडेय ने फैसला आने के बाद मीडिया को बताया कि जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह द्वारा मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित विजय मिश्र को दोषी पाया है। चार अक्तूबर शनिवार को दिन में 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। कहा कि बेटा विष्णु मिश्र व पोता ज्योति उर्फ आकाश मिश्र दोष मुक्त कर दिए गए हैं। फैसले को देखते हुए न्यायालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।