पूर्व आरजेडी MLC को साढ़े 5 साल की सजा, कोर्ट ने आजाद गांधी की तुलना दुर्दांत अपराधी से की

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पूर्व आरजेडी विधान पार्षद आजाद गांधी को अब साढ़े पांच साल तक जेल में बिताना होगा. विभिन्न धाराओं के तहत पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव कार्यालय में न केवल हंगामा किया, बल्कि वहां मौजूद अधिकारियों से मारपीट भी की थी. ये मामला 361/2007 से जुड़ा है।

सजा सुनाने के दौरान अदालत ने पूर्व एमएलसी को लेकर बेहद ही तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने उनकी तुलना किसी दुर्दांत अपराधी से करते हुए कहा कि एक जन प्रतिनिधि सदन में बैठकर कानून बनाता है लेकिन उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी वजह से एक एडीएम और तीन कार्यपालक दंडाधिकारी प्रभावित हुए थे।

विशेष अदालत के न्यायाधीश संगम सिंह ने आईपीसी की धारा 353, 323 और 34 के तहत आजाद गांधी को दोषी ठहराया है. उन पर आरोप है कि साल 2007 में आजाद गांधी और उनके साथ आए लोगों ने पटना समाहरणालय में चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट की थी. साथ ही सरकारी काम में भी बाधा डाला।

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