दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से दर्ज केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही. वहीं ईडी ने चारों की नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो अपराध की गंभीरता को देखते हुए शर्तों के साथ जमानत दी जाए. ईडी की इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चारों को नियमित जमानत देने का आदेश दिया।
दरअसल बुधवार को राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी कोर्ट में पेश हुए थे. ईडी को इन चारों को आरोपी बनाया है. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार अमित कात्याल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. बता दें कि 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने हाल ही में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था।