बिहार की नीतीश कैबिनेट ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों का लिए बड़ा फैसला किया है.आज हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है जिसमें 20 अगस्त के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को सेवा की निरंतरता का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
इस प्रस्ताव में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्थानों के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षकों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सेवा(नियुक्ति,प्रोन्नति,स्थानान्तरण,अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति,प्रोन्नति,स्थानान्तरण,अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 के प्रवृत होने की तिथि अर्थात 20 अगस्त 2020 के उपरांत नियुक्त होने पर सेवा निरन्तरता का लाभ(मात्र वेतन संरक्षण) की स्वीकृति दी गई।
बतातें चलें कि नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है.इसमें शिक्षा विभाग के साथ ही परिवहन,पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण,जल संसाधन ,कृषि,गृह,स्वास्थ्य ऊर्जा,एवं वित्त विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।