उत्तर प्रदेश में क्रिसमस और नए साल के मौके पर शराब पीनेवालों को तोहफा मिला है. क्रिसमस और नए साल के जश्न में देर रात तक जाम छलकाया जा सकेगा. फुटकर दुकानों पर देशी, विदेशी शराब और बीयर की बिक्री देर रात तक बिक्री होगी. देशी, विदेशी शराब और बीयर की सभी दुकानें 11 बजे रात तक खुले रहेंगी. क्रिसमस के मौके पर भी 24 जनवरी को रात 11 बजे तक शराब की खरीदारी हो सकेगी.
आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी. की तरफ से जिलाधिकारियों और लाइसेंस धारकों को आदेश जारी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि क्रिसमस के उत्सव से एक दिन पहले और नए वर्ष की पूर्व संध्या पर सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक फुटकर दुकानों से देशी, विदेशी शराब और बीयर के बेचे जाने की इजाजत दी गई है.
क्रिसमस और नए साल पर जाम के शौकीनों को मिला तोहफा!
सुबह 10 बजे से दुकानों को खोलकर रात 11 बजे तक बंद किया जा सकेगा. कुल 13 घंटों के लिए शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार 2024-2025 के लिए नई आबकारी नीति लेकर आई है. योगी सरकार ने नई आबकारी नीति में 50 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. आबकारी नीति 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएगी. आबकारी आयुक्त की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है.
आबकारी विभाग ने निर्धारित किया शराब की बिक्री का समय
पहले देशी-विदेशी शराब और बीयर की दुकानें 10 बजे रात तक बंद हो जाया करती थीं. लेकिन क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर शराब के शौकीन रात 11 बजे तक दुकानों से खरीदारी कर सकेंगे. फुटकर दुकानों के लाइसेंसधारक 24 जनवरी की सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक देशी-विदेशी शराब और बीयर की बिक्री कर सकेंगे. आदेश के मुताबिक नए साल की पूर्व संध्या पर भी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक शराबी शराब का आनंद उठा सकेंगे.