ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि परिवार का मुखिया प्रतिमाह 15 हजार रुपये कमाता है और उसके पास बाइक है, तब भी उसे पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। पहले बाइक होने पर पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाता था, और प्रतिमाह 10 हजार रुपये से अधिक कमाने वालों को भी इसका लाभ नहीं दिया जाता था।
र्वेक्षण में ऐसे लाभुकों को भी चिह्नित किया जाना है, जिनका नाम पूर्व से पीएम आवास योजना की सूची में दर्ज है, लेकिन उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि किसी परिवार को अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और वे अपनी पसंद का मकान बनवाना चाह रहे हैं, तो इसका विकल्प भी दिया गया है।
हालांकि, जिनके पास आवास प्लस राशन कार्ड व जॉब कार्ड है और उनके नाम से 50 हजार या उससे अधिक का केसीसी है या तीन पहिया वाहन भी है, तो उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। परिवार का कोई सदस्य आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करता है तो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
पकड़ीदयाल के बीडीओ मृत्युंजय कुमार के अनुसार, नई गाइडलाइन में घर के मुखिया के लिए प्रतिमाह 15 हजार रुपये कमाने और बाइक होने पर भी आवास योजना का लाभ मिलने का प्रावधान है। सर्वेक्षण में पुराने लाभार्थियों को भी चिह्नित किया जाएगा, जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल अनुमंडल के पांचों प्रखंडों में कच्चे मकान वाले गरीब परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह सर्वे 31 मार्च तक पूरा होगा और इसके बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। नए वित्तीय वर्ष से चयनित लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवास सहायकों द्वारा पंचायतों में संबंधित वार्ड सदस्य के सहयोग से वार्ड स्तर पर घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी योग्य लाभुकों का नाम सूची में शामिल हो। आवास सहायक यह देख रहे हैं कि किनके पास पक्का मकान नहीं है या वे बेघर हैं। इसके बाद आवास प्लस ऐप के माध्यम से सूची तैयार की जाएगी।
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