शिक्षकों के स्थानांतरण पर सरकार का नया आदेश, एक दिसंबर से नए सिरे से करिए आवेदन
बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर/पोस्टिंग को लेकर राज्य सरकार ने फिर से नया आदेश निकाला है। सरकार ने ट्रांसफर/पोस्टिंग के लिए आवेदन देने की नई तारीख तय कर दी है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है लेकिन सरकार कुछ खास शिक्षकों की ही ट्रांसफर/पोस्टिंग करेगी।
बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पहले बनाए गए ट्रांसफर/पोस्टिंग पॉलिसी को रद्द कर दिया है, इसलिए उस पॉलिसी के तरह जितने भी शिक्षकों ने आवेदन किए थे, उन सारे आवेदनों को भी रद्द कर दिया गया है। सरकार ने अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नया आदेश जारी किया है।
1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन करें
प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार को विभिन्न श्रोतों से ये अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित हैं और इसके कारण अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं। ऐसे तमाम शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं, सरकार ने उन्हें मौका दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसे शिक्षक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। सरकार उनके ट्रांसफर/पोस्टिंग पर विचार करेगी।
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