पटना (बिहार): बिहार सरकार ने आम लोगों को जमीन खरीदने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। भूमि विवादों और धोखाधड़ी से बचाव के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि लोग गलत प्रकार की जमीन खरीदकर कानूनी पचड़ों में न फंसें।
बिना बंटवारे की जमीन से करें परहेज
विभाग ने बताया है कि बिना बंटवारे (partition) की जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। यदि किसी जमीन का पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसमें सभी वारिसों का अधिकार होता है और बाद में कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप बंटवारे के बाद बने नए जमाबंदीदार से ही जमीन खरीदें।
जमाबंदी और दस्तावेजों की करें अच्छी तरह जांच
जमीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी दर्ज हो। साथ ही, जमाबंदी का विवरण, नक्शा, विक्रेता का नाम और पता अच्छी तरह से सत्यापित करें। निबंधन से जुड़े दस्तावेजों को संबंधित निबंधन कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जांचा जा सकता है।
इन जमीनों की खरीद पर पूरी तरह रोक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैर मजरूआ आम और खास, कैंसरे हिंद, भूदान, बंदोबस्ती, सैराट, बाजार, नदी, पइन, श्मशान, कब्रिस्तान, मठ-मंदिर की जमीनों की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसी जमीनों का लेन-देन गैरकानूनी है और इससे भविष्य में गंभीर कानूनी मुश्किलें हो सकती हैं।
चौहद्दी और सीमाओं का भी करें सत्यापन
जमीन की चौहद्दी (चारों दिशाओं की सीमाएं), खाता, खेसरा और रकबा का पूरा मिलान आवश्यक है। निबंधन से पहले यथासंभव जमीन की सीमाओं की पहचान, चारदीवारी या अन्य अस्थायी सीमांकन करवा लेना भी समझदारी होगी।
सरकार का उद्देश्य
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की यह पहल भूमि विवादों को कम करने और नागरिकों को सही जानकारी देने के उद्देश्य से की गई है। यह जागरूकता अभियान लोगों को सुरक्षित और कानूनी रूप से सही तरीके से संपत्ति क्रय करने के लिए प्रेरित कर रहा है।