पटना। सूबे के कारोबारियों को तीन वर्षों के लिए जीएसटी में ब्याज और जुर्माना से राहत मिलेगी। इसके लिए विधानसभा ने बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर मुहर लगा दी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सदन में विधेयक पेश किया।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा, जिन्हें वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं। कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा। दरअसल, जीएसटी परिषद ने कारोबारियों के हितों को देखते हुए तीन साल की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना से राहत देने की सिफारिश की थी। दरअसल, बिहार में जीएसटी ब्याज एवं पेनाल्टी माफी योजना अध्यादेश के जरिए एक नवंबर, 2024 से लागू है। इस कानून को विधि सम्मत बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कारोबारियों को पहले देय कर का भुगतान करना होगा। उसके बाद लाभ लेने के लिए कारोबारियों को जीएसटी एसपीएल-एक या फॉर्म जीएसटी एसपीएल दो में जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।