बिहार के समस्तीपुर जिले में एक सरकारी विद्यालय में तोड़फोड़ और हंगामे के मामले में प्रधानाध्यापक और एक शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने प्रधानाध्यापक पर अराजक स्थिति उत्पन्न करने स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं देने बिना सूचना और बिना अवकाश स्वीकृति के ही विद्यालय से अनुपस्थित रहने और छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में कार्रवाई की है।
मुख्य तथ्य
- विद्यालय व कस्तूरबा में तोड़फोड़ से हुई क्षति की शिक्षिका के वेतन से कटौती की दी रिपोर्ट
- प्रधानाध्यापक से 16 दिसंबर 2024 को मांगा गया था जवाब, संतोषजनक जमाब नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई
मोहनपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरारी प्रांगण में अवस्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय में तोड़फोड़ और हंगामा मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कुमार सत्यम ने प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार राम एवं विद्यालय अध्यापिका प्रीति कुमारी को निलंबित कर दिया।
डीपीओ ने प्रधानाध्यापक पर अराजक स्थिति उत्पन्न करने, स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं देने, बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के ही विद्यालय से अनुपस्थित रहने तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मोहनपुर की छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के मामले में कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय उजियारपुर निर्धारित किया गया है। विद्यालय अध्यापिका का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दलसिंहसराय निर्धारित किया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ता दिया जाएगा।
निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय उजियारपुर निर्धारित किया गया है। विद्यालय अध्यापिका का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दलसिंहसराय निर्धारित किया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ता दिया जाएगा।