50% आरक्षण के आधार पर होगी हेडमास्टर की बहाली, शिक्षा विभाग ने दिया नया निर्देश

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बिहार शिक्षा विभाग ने जुड़ी एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। विभाग से हेडमास्टर बहाली को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र के माध्यम से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है।

दरअसल, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 40 हजार से अधिक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। अब इस नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस होगा। यह निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र के निर्देश में जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के 22 नवंबर, 2023 पत्रांक- 21485 के आलोक में आपके द्वारा रोस्टर उपलब्ध कराया गया था, जिसे समेकित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी थी।

जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कतिपय न्यायादेश के आलोक में 50 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जानी है। इसके मद्देनजर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में हार्ड और साफ्ट कॉपी में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। इसकी प्रति राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को भी भेजी गयी है।

उधर, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 में आरक्षण का पुराना कोटा ही लागू होगा। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। प्राथणिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को पत्र लिखकर 50 फीसदी आरक्षण के अनुसार बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 में नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।