हाईकोर्ट बोला- शादी के लिए करना है धर्म परिवर्तन तो पहले देना होगा हलफनामा, जारी किया निर्देश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर शादी के लिए धर्म बदलने वाले लोगों को इसके पालन का निर्देश दिया है. सामने आया है कि, धर्म बदलने के लिए अब पहले हलफनामा देना होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल शादी के मकसद से या कानून से बचने के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को लेकर चिंता जताई है। हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के लिए इसे अनिवार्य बना दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, विवाह के उद्देश्य से एक शपथ पत्र पर यह घोषित करना होगा कि धर्म बदलकर शादी करने वाला कपल अपने निर्णय के परिणामों और निहितार्थों से अवगत है।

हाईकोर्ट ने कहा कि, धर्मांतरण का प्रमाणपत्र धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति की स्थानीय भाषा में भी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे उक्त व्यक्ति ने समझा है. हाईकोर्ट का कहना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं कि लोग विशेष रूप से इस बारे में निर्णय ले सकें।

अदालत ने निर्देश दिया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए गए विवाह के मामलों को छोड़कर संबंधित अधिकारियों द्वारा धर्मांतरण के बाद अंतर-धार्मिक विवाह के समय दोनों पक्षों की उम्र, वैवाहिक इतिहास, वैवाहिक स्थिति और उसके साक्ष्य के बारे में हलफनामा प्राप्त किया जाना चाहिए।

यह भी निर्देश दिया कि इस आशय का एक हलफनामा भी प्राप्त किया जाना चाहिए कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया जा रहा है. धर्मांतरण और विवाह का प्रमाणपत्र अतिरिक्त स्थानीय भाषा में भी होना चाहिए। जहां संभावित धर्मांतरित व्यक्ति द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी के अलावा अन्य है, तो उक्त भाषा का उपयोग किया जा सकता है।

ये दिशानिर्देश अपने मूल धर्म में वापस धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि धर्मांतरित व्यक्ति पहले से ही अपने मूल धर्म से अच्छी तरह वाकिफ है. हाईकोर्ट का कहना है कि वह कोई कानून नहीं बना रहा है या धर्मांतरण के लिए कोई तरीका निर्धारित नहीं कर रहा है, लेकिन अदालतों को तब कदम उठाना होगा जब संसद द्वारा अधिनियमित कानून में कोई खामी, अस्पष्ट क्षेत्र या अंतर हो, जिसमें हेरफेर की संभावना हो. उन लोगों द्वारा जिन्हें कानून की परवाह नहीं है।

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