बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फेसबुक, यू-ट्यूब और एक्स को अवमानना का नोटिस जारी किया है और सभी से जवाब तलब किया है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पूर्व एमएलए आरडी प्रजापति समेत अन्य लोगों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को सोशल मीडिया से नहीं हटाया गया है।
आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य रंजीत सिंह पटेल की ओर से हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस राजमोहन सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए फेसबुक, यू-ट्यूब और एक्स को कोर्ट की अवमानना पर नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। आरोप लगाया गया है कि बिना जांचे-परखे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलिल दी थी कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। वे सनातन धर्म के संत हैं और उनकी महिमा पूरी दुनिया में फैली है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति से नाखुश होकर दुर्भावनावश पूर्व विधायक प्रजापति ने इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट और खबरें प्रकाशित-प्रसारित कराई हैं। मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पिछले साल चार दिसंबर को आपित्तजनक वीडियो हटाने के आदेश दिए थे लेकिन सोशल मीडिया से संबंधित टिप्पणियों को नहीं हटाया जा सका है।