बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज के लिए किरासन तेल छिड़ककर पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी पति शहर के अहियापुर का रहने वाला गौरव ठाकुर है।
लगभग चार साल पहले दर्ज हुआ था केस : गौरव पर दहेज के लिए पत्नी की किरासन तेल छिड़क जलाकर हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था. बताया गया कि, अहियापुर थाना में 13 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज हुई थी. जिससे संबंधित मामले में पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी की. जिसके बाद यह सजा मुकर्रर की गई।
‘किरासन तेल छिड़ककर जिंदा जला डाला’ : पीड़िता के अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन ने बताया कि, ”अयोध्या के महंत राम बालक राय की पुत्री अलका कुमारी की 2020 में अहियापुर के निवासी गौरव ठाकुर से शादी हुई थी. अलका के मायके वालों ने शादी में अच्छा उपहार भी दिया था लेकिन शादी के बाद ससुराल में दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल वाले हमेशा प्रताड़ित करते थे. लेकिन दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 13 अक्टूबर 2020 की रात करीब 11 बजे ससुराल में किरासन तेल छिड़ककर अलका के शरीर में आग लगा दी गयी. जिससे उसकी मौत हो गयी थी.”
‘चार साल बाद बेटी की आत्मा को शांति मिली’: इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति गौरव ठाकुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास कि सजा सुनाई है. गौरव को सजा होने के बाद मृतका के पिता महंत रामबालक राय ने कहा कि चार साल के बाद उनकी बेटी की आत्मा को आज शांति मिली होगी।