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सहारा ग्रुप के निवेशकों की फिर से जगी उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सम्पत्ति बेचकर लौटाए रुपए…

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सहारा ग्रुप की चार को ऑपरेटिव सोसाइटीज में करीब तीन करोड़ निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई जमा की है। जिसमें सबसे अधिक निवेशक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हैं। लेकिन निवेश की अवधि पूरी जाने के बाद भी लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है और वे सालों से पैसा वापसी के लिए भटक रहे थे।

हालाँकि सहकारिता मंत्री ने निवेशकों को आश्वासन दिया है की निवेशकों का पैसा वापस मिल जायेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निवेशकों को वापस करने के लिए 5 हज़ार करोड़ रुपए दिए थे। जिसे सहारा पोर्टल के माध्यम दिया जा रहा है।

 

हालाँकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश के बाद निवेशकों की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। जिसमें कहा गया है की निवेशकों का पैसा लौटाने में देरी न हो और इसके लिए समूह अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा लौटा सकता है। अदालत की ओर से सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के संबंध में ये बड़ी टिप्पणी की गई है।

हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना, एम एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने साफ किया है कि इन संपत्तियों को सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेचा जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में पहले कोर्ट से परमिशन लेनी जरूरी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सहारा समूह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैसे लौटाने में देरी के लिए कहा था कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया।


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